RBI ने SBI सहित अन्य तीन सरकारी बैंकों पर ठोका जुर्माना, जानें वजह

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया(RBI) ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया(SBI) समेत अन्य तीन सरकारी बैंकों पर करोड़ो का जुर्माना लगा दिया है, जिसकी जानकारी RBI ने सोमवार 25 सितंबर को एक स्टेटमेंट के ज़रिये दी है. दरअसल RBI अपने स्टेटमेंट में यह बताया की SBI के साथ तीन सरकारी बैंकों के रेगुलेटरी नॉर्म्स यानी नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है. स्टेटमेंट के मुताबिक SBI के साथ जुर्माने की इस लिस्ट में इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, फ़ेडबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज शामिल है.

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया(SBI) पर लगा 1.3 करोड़ रूपए जुर्माना

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया(RBI) ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया पर 1.3 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है, RBI ने बताया की यह जुर्माना ‘लोन्स एंड एडवांस स्टेटूटोरी और अन्य रिस्ट्रिक्सन’ और ‘इंट्रा-ग्रुप ट्रांजेक्सन और एक्सपोजर के मैनेजमेंट पर गाइडलाइंस’ पर ज़ारी कुछ दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगा है.

इंडियन बैंक पर लगा 1.62 करोड़ रूपए का जुर्माना

इंडियन बैंक(Indian Bank) पर RBI ने यह कहते हुए 1.62 करोड़ रूपए का जुर्माना लगा दिया की इंडियन बैंक ने ‘लोन्स एंड एडवांस स्टेटूटोरी’, KYC और RBI (इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट) गाइडलाइंस-2016 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए ये पेनाल्टी लगायी है.

पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगा 1 करोड़ रूपए का जुर्माना

पंजाब एंड सिंध बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया(RBI) ने बीआर कानून की धारा 26A के मुताबिक तय समयावधि में डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरेस फंड में रक़म जमा करने में नाकाम रहा जिसकी वजह से इस बैंक पर 1 करोड़ रूपए क़ा जुर्माना लगाया गया है.

फ़ेडबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज पर लगा 8.80 लाख रूपए का जुर्माना

फ़ेडबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज पर RBI ने 8.80 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि फ़ेडबैंक ने रिजर्व बैंक को फ्रॉड गतिविधियों के बारें में देर से जानकारी दी, जिसकी वजह से उस पर आरबीआई ने जुर्माना ठोक दिया.

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