वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फ़रवरी को अपने कार्यकाल का पांचवा बजट पेश की, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स से लोगों को
राहत देते हुए होने वाली कमाई पर टैक्स को कम कर दिया है यानि की पहले 2.5 लाख रूपए पर भी टैक्स देना होता था जो की अब 3 लाख रूपए
पर देना होगा, वित्त मंत्री ने पूरे 8 साल बाद इनकम टैक्स की सीमा को बढ़ाया है, नए टैक्स रूल के हिसाब से अब
7 लाख रूपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा यानि की 6 से 7 लाख रूपए पर जो भी टैक्स लगेगा उसे वापस कर दिया जायेगा.
इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, यदि आपकी कमाई 3 लाख रूपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा.
इसके बाद 3 से 6 लाख रूपए पर 5 फ़ीसदी का टैक्स देना होगा इसके अलावा यदि आपकी कमाई 6 से 9 लाख रूपए के बीच है तो
10 फ़ीसदी का टैक्स देना होगा, और यदि आप 9 से 12 लाख रूपए कमाते हैं तो आपकी कमाई पर 15% का टैक्स लगेगा.
इसके बाद 15 लाख से ऊपर कमाई करने वालों को 30 फ़ीसदी का टैक्स देना होगा, वित्त मंत्री सीतारमन ने बजट में ऐलान किया.
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