सहारा के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा वापस ,मिलेगा, ऐसे में सरकार ने भी डेडलाइन ज़ारी कर दी है. दरअसल

सहारा इंडिया में करोड़ो लोग अपनी गाढ़ी कमाई लगाये हैं, एक एक पैसा जोड़कर सहारा  कंपनी में निवेश किये हैं.

सहारा के डूबने से करोड़ो लोगों का पैसा फंस गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है की 5 हजार करोड़ रूपए की राशि को

सहारा सेबी रिफंड अकाउंट से सेंट्रल रजिस्टार्ड को ट्रांसफर किया जाए, जानकारी के लिए बता दें की यह याचिका केंद्र ने

न्यायालय से आवेदन किया था, इस याचिका को पिनाकी पाणी मोहंती नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी. बहरहाल केंद्र ने भी

कहा की सहारा ग्रुप 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जाए. सरकार का

यह फ़ैसला कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है. सहारा इंडिया को लोग चीटफंड कंपनी भी कहते हैं क्योंकि इसके MD सुब्रत ने 

करोड़ो का घोटाला किया है, और वह जेल में हैं, ऐसे में सरकार ने डेडलाइन ज़ारी करके कहा की 9 महीनें में निवेशकों के उनके पैसे वापस लिए जाए.