Income Tax Update: बीते दिन बुधवार को संसद में यूनियन बजट पेश हुआ, जिसमें आम आदमी को थोड़ी रहत मिली है क्योंकि इस बजट में इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ा दिया गया है जिससे 7 लाख रूपए तक की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, सरकार ने बजट के माध्यम से यह ऐलान किया की 3 लाख रूपए तक कमाने वाले आम आदमी को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दें की अब तक 2.5 लाख रूपए पर टैक्स देना होता था जो की अब 3 लाख रूपए कर दिया गया है.
इनकम टैक्स का नया रूल। Income Tax New Rules
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया की 15 लाख रूपए से अधिक कमाने वालों को 30% टैक्स देना होगा, जबकि 12 से 15 लाख रूपए कमाने वालों को 20% और 9 से 12 लाख रूपए कमाने वालों को 15% का टैक्स देना होगा, इसके अलावा वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया की 3 लाख रूपए तक कमाने वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना है, इसके अलावा 7 लाख रूपए तक कमाने वाले जो भी टैक्स देंगे उसे एक्ट 80c के तहत वापस कर दिया जायेगा.
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कमाई सालाना | टैक्स |
---|---|
0 से 3 लाख रूपए | 00 |
3 लाख से 6 लाख रूपए | 5% |
6 से 9 लाख रूपए | 10% |
9 से 12 लाख रूपए | 15% |
12 से 15 लाख रूपए | 20% |
15 लाख रूपए से अधिक | 30% |
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